खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। विभाग ने उन उपभोक्ताओं को पुनः मौका दिया है जिनके नाम ई-केवाईसी न होने के कारण राशन कार्ड से हटा दिए गए थे। जिला रसद अधिकारी भागूराम महला ने जानकारी दी कि ऐसे उपभोक्ता अब 15 दिनों के भीतर आधार सीडिंग करवा कर अपने राशन कार्ड को पुनः सक्रिय कर सकते हैं।
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कहां करवा सकते हैं आधार सीडिंग?
यह प्रक्रिया जिले के उचित मूल्य दुकानदारों या जिला रसद कार्यालय में की जा सकती है। आधार सीडिंग के बाद 15 दिनों के भीतर ई-केवाईसी अनिवार्य होगी, अन्यथा उपभोक्ताओं के नाम दोबारा हटाए जाएंगे और उन्हें पुनः सक्रिय करने का अवसर नहीं मिलेगा।
31 अगस्त तक विशेष सुविधा उपलब्ध
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 31 अगस्त 2025 तक राशन डीलर अपनी पॉश मशीन के माध्यम से आधार सीडिंग की सुविधा देंगे। इससे उपभोक्ताओं को रसद कार्यालय या ई-मित्र केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
एलपीजी सब्सिडी के लिए नई व्यवस्था
अब एलपीजी आईडी मैपिंग के लिए पूरे परिवार की ई-केवाईसी आवश्यक नहीं है। परिवार के किसी एक सदस्य की ई-केवाईसी होने पर भी एलपीजी सीडिंग संभव होगी, जिससे उपभोक्ता सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे।
सभी उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देश जारी
जिले के सभी उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि वे 31 अगस्त तक आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और एलपीजी आईडी मैपिंग का कार्य सुनिश्चित करें। इससे आमजन को समय पर लाभ मिल सकेगा और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।