सैफ अली खान के शुरू हुए बुरे दिन ₹15,000 करोड़ का लगा बड़ा झटका,हाई कोर्ट के आदेश के बाद बर्बाद हुआ सैफ अली खान।

सैफ अली खान के शुरू हुए बुरे दिन ₹15,000 करोड़ का लगा बड़ा झटका,हाई कोर्ट के आदेश के बाद बर्बाद हुआ सैफ अली खान: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और उनके परिवार को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। भोपाल रियासत से जुड़ी ऐतिहासिक संपत्तियों को लेकर पिछले कई वर्षों से चला आ रहा कानूनी विवाद अब एक नई दिशा में मुड़ गया है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें सैफ अली खान, उनकी बहनों सोहा और सबा अली खान और मां शर्मिला टैगोर को नवाब हमीदुल्ला खान की संपत्तियों का कानूनी उत्तराधिकारी घोषित किया गया था।

आखिर क्या है मामला?

भोपाल रियासत के अंतिम नवाब हमीदुल्ला खान की मृत्यु के बाद उनकी निजी संपत्तियों को लेकर उत्तराधिकार का विवाद शुरू हुआ। शुरुआत में ये संपत्तियां हमीदुल्ला खान की बेटी साजिदा सुल्तान के पक्ष में गई थीं। साजिदा सुल्तान अभिनेता सैफ अली खान की परदादी थीं। लेकिन नवाब के अन्य उत्तराधिकारियों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत अधिनियम 1937) के तहत संपत्ति का बंटवारा करने की मांग करते हुए 1999 में अदालत का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला

हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को इस मामले की कार्यवाही को फिर से शुरू करने और एक साल के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट का मानना है कि पूर्व में संपत्ति का बंटवारा निष्पक्ष रूप से नहीं हुआ था और सभी दावेदारों को न्याय मिलना चाहिए। इस फैसले से पटौदी परिवार की कानूनी स्थिति पर असर पड़ सकता है।

15,000 करोड़ का है मामला

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पटौदी परिवार से आंशिक रूप से जुड़ी करीब 15,000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां अब शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत सरकार के नियंत्रण में जा सकती हैं। वर्ष 2015 में इन संपत्तियों पर कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक अब हटा दी गई है।

यहां आपको बता दे कि पटौदी परिवार को हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब उन्हें ट्रायल कोर्ट में फिर से पक्ष रखना होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि मामले की सुनवाई तय समय में पूरी की जाए ताकि उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति का बंटवारा न्यायपूर्ण रूप से हो सके।

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