Railway Rules: इमरजेंसी में बिना टिकट चढ़ सकते हैं ट्रेन? जानिए जुर्माने से बचने का असली नियम

Railway Rules: कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी में ट्रेन पकड़ी पड़ जाती है लेकिन टिकट कंफर्म नहीं होने की वजह से स्टेशन जाने पर भी डर लग जाता है क्योंकि जुर्माना लग सकता है. यदि आप लोग भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो उससे पहले भारतीय रेलवे का एक स्मार्ट नियम आपको बचा सकता है. जी हां इस नियम के तहत अगर यदि आपके पास प्लेटफार्म टिकट भी है तो भी आप ट्रेन में सफर कर सकते हैं बस थोड़ी सी चतुराई तो आप लोगों को दिखानी पड़ेगी।

Railway Rules emergancy ticket

मान लेते हैं कि अचानक से आप लोगों को किसी जरूरी काम से घर से जाना पड़ रहा है ऑनलाइन टिकट बुक करवाने इसका समय ही नहीं बचा है. ऐसे में प्लेटफार्म टिकट ले लेना चाहिए यह केवल स्टेशन घूमने का पास ही नहीं हो यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट भी साबित होता है. ऐसे में ट्रेन में चढ़ते ही TTE को ढूंढ लेना चाहिए प्लेटफार्म टिकट दिखा दीजिए और उससे खुलकर बता दीजिए की इमरजेंसी में चढ़ना पड़ा है वह इस स्टेशन से जहां तक जाना है वहां तक का किराया तय कर देगा।

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यहां पर कंफर्म सीट की गारंटी तो नहीं मिलती है लेकिन यदि कोई भी खाली सीट होती है तो TTE किराया और जुर्माना लेकर आपको वह सीट दे देता है वरना आपको जनरल खड़े होकर ही सफर करना पड़ता है. सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह प्रक्रिया पूरी तरीके से लीगल है बस खुद ही आप लोगों को TTE से संपर्क करना पड़ेगा चेकिंग में पकड़े जाते हैं तो अलग हो जाते हैं वहां पर आपको जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

Railway Rules: कितना खर्चा लगेगा

कि पकड़े गए तो आखिरकार कितना खर्चा लगेगा तो आपको बता दे कि पूरा किराया लिया जाता है उसके साथ में ढाई सौ रुपए का बेसिक जुर्माना लगाया जाता है यदि किराया ज्यादा होता है तो फाइन भी उसके हिसाब से बढ़ जाता है हालांकि पेमेंट करने के बाद रसीद जरूर लेनी चाहिए यह आपकी वैलिड टिकट बन जाती है किस नहीं कर सकता।

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